जेवर हवाईअड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण से पहले एनओसी लेना अनिवार्य: नोएडा प्रशासन

जेवर हवाईअड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण से पहले एनओसी लेना अनिवार्य: नोएडा प्रशासन

जेवर हवाईअड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण से पहले एनओसी लेना अनिवार्य: नोएडा प्रशासन
Modified Date: August 21, 2025 / 06:45 pm IST
Published Date: August 21, 2025 6:45 pm IST

नोएडा, 21 अगस्त (भाषा) गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा है कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर तक के दायरे में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बुधवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने तथा जलभराव को रोकने के लिए ठोस उपाय अपनाने की आवश्यकता बतायी।

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उन्होंने कहा, “विमान संचालन में कोई बाधा न आए, इसके लिए पक्षियों और आवारा जानवरों की गतिविधियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ड्रोन और लेजर जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और ग्रामीण इलाकों में इसके बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।”

जिलाधिकारी ने रेखांकित किया कि हवाई अड्डे का सुरक्षित संचालन और आपदा प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता है।

रूपम ने अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों को मजबूत करने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा, ‘एईएमसी (हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति), एसी (हवाई अड्डा समिति) और एईपीसी (हवाई अड्डा आपातकालीन योजना समिति) समितियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए।’

बैठक में भूमि और राजस्व के एडीएम बच्चू सिंह, वित्त और राजस्व के एडीएम अतुल कुमार, जेवर के एसडीएम अभय कुमार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीओओ किरण जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

भाषा योगेश रमण

रमण


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