पीएनबी घोटाला, ईडी नीरव मोदी की संपत्तियों को भगोड़ा अध्यादेश के तहत जब्त करने की तैयारी में

पीएनबी घोटाला, ईडी नीरव मोदी की संपत्तियों को भगोड़ा अध्यादेश के तहत जब्त करने की तैयारी में

  •  
  • Publish Date - May 27, 2018 / 03:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 7,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को फौरन जब्त करना चाहता है। इसके लिए अनुमति पाने ईडी प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत दायर आरोपपत्र को आधार बनाकर नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किए जाने की अपील करेगा। 2 अरब डॉलर से ज्यादा के इस घोटाले में ईडी ने यह आरोपपत्र 24 मई को दायर किया था।

आरोप पत्र में कहा गया है कि नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने 6,400 करोड़ रुपए के बैंक कोष को कथित रूप से विदेशों में दिखावटी कंपनियों में इधर-उधर किया। इसमें कुल 24 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें नीरव मोदी, उसके पिता, भाई नीशल मोदी, बहन पूर्वी मोदी, रिश्तेदार मयंक मेहता और डिजाइनर आभूषण कंपनियां सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स और डायमंड्स आर यू शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : इस बड़ी कंपनी की सीईओ बनना चाहती हैं हिलेरी क्लिंटन

 

नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी उम्मीद जताई कि, अदालत पृष्ठ के आरोपपत्र पर सोमवार को संज्ञान ले सकती है। उन्होंने कहा कि ईडी के वकील उसी समय नीरव मोदी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने की अपील करेंगे। उसके बाद उसकी भारत और देश से बाहर की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी’।

बता दें कि मोदी के खिलाफ पहले ही एक गैर-जमानती वारंटट जारी हो चुका है। ईडी पहले ही इंटरपोल से भी उसके खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील कर चुकी है।

वेब डेस्क, IBC24