आरबीआई ने निवासी व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को पैसा भेजने को मंजूरी दी

आरबीआई ने निवासी व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को पैसा भेजने को मंजूरी दी

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  • Publish Date - February 16, 2021 / 04:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

मुंबई, 16 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को निवासी व्यक्तियों को उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को पैसा भेजने को मंजूरी दे दी।

आरबीआई के इस निर्णय का मकसद आईएफएससी में वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना और निवासी व्यक्तियों को उनके निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाना है।

केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने एलआरएस पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की और निवासी व्यक्तियों को इस योजना के तहत भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2005 के तहत स्थापित आईएफएससी में धन भेजने को मंजूरी देने का निर्णय किया।

आरबीआई ने कहा कि पैसा केवल आईएफएसी में प्रतिभूतियों में निवेश के लिये भेजा जा सकेगा।

इसके अलावा निवासी व्यक्ति एलआरएस के तहत स्वीकृत निवेश के लिये आईएफएसी में बिना ब्याज वाला विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोल सकते हैं।

आरबीआई ने कहा, ‘‘इस खाते में कोई भी कोष अगर प्राप्ति से 15 दिन तक निष्क्रिय पड़ा रहता है, उसे तुरंत भारत में निवेशक के घरेलू आईएनआर खाते में भेज दिया जाएगा।’’

भाषा

रमण सुमन

सुमन