रिजर्व बैंक ने सोलापुर के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया |

रिजर्व बैंक ने सोलापुर के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने सोलापुर के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : September 22, 2022/7:30 pm IST

मुंबई, 22 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

बैंक के पूंजी कमी और आमदनी की संभावनाएं नहीं होने के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।

आरबीआई ने बयान में कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

इसमें कहा गया है कि डीआईसीजीसी ने 13 सितंबर, 2022 तक कुल बीमित जमा राशि का 193.68 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर दिया है।

आरबीआई ने ‘‘बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।’’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक बृहस्पतिवार (22 सितंबर, 2022) को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा।

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं है।

भाषा रिया अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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