रिजर्व बैंक ने ईबीआईएक्स पेमेंट सर्विसेज, दो अन्य पर जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने ईबीआईएक्स पेमेंट सर्विसेज, दो अन्य पर जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने ईबीआईएक्स पेमेंट सर्विसेज, दो अन्य पर जुर्माना लगाया
Modified Date: April 23, 2026 / 09:44 pm IST
Published Date: April 23, 2026 9:44 pm IST

मुंबई, 23 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि उसने कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ईबीआईएक्स पेमेंट सर्विसेज पर 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने बताया कि यह जुर्माना 17 अप्रैल, 2026 के एक आदेश के तहत लगाया गया, क्योंकि कंपनी अपने ग्राहकों की जोखिम श्रेणी तय करने में विफल रही थी।

केंद्रीय बैंक ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर नागरी सहकारी बैंक पर भी 80,000 रुपये और हरदोई जिला सहकारी बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

हरदोई जिला सहकारी बैंक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक खातों की जोखिम श्रेणी की समय-समय पर समीक्षा करने की प्रणाली लागू करने में विफल रहा। यह समीक्षा कम से कम हर छह महीने में एक बार होनी चाहिए थी।

रिजर्व बैंक ने बताया कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर नागरी सहकारी बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वह पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

एक अलग बयान में रिजर्व बैंक ने ‘द मेखर अर्बन को-ऑप बैंक’ के ‘नागपुर नागरिक सहकारी बैंक’ के साथ विलय को मंज़ूरी दे दी। यह योजना 24 अप्रैल से प्रभावी होगी।

भाषा राजेश राजेश पाण्डेय

पाण्डेय


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