आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए

आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए

आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: April 27, 2021 8:25 am IST

मुंबई, 27 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और आवास ऋण देने वाली कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश जारी किए।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद लागू होंगे।

हालांकि, जमाएं नहीं लेने वाली 1,000 करोड़ रुपये से कम की परिसंपत्ति वाली एनबीएफसी के पास मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने का विकल्प होगा।

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शहरी सहकारी बैंकों को एससीए/ एस की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से वार्षिक आधार पर स्वीकृति लेनी होगी।

चूंकि शहरी सहकारी बैंकों और गैस बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पहली बार इस व्यवस्था में लाया जा रहा है इस लिए उनको उचित सयम देने के लिए उन पर यह व्यवस्था अपनाने को 2021-22 के उत्तरार्ध से अपनाने की छूट होगी।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर


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