आरबीआई विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए समान संहिता बनाने पर पक्ष रखेः न्यायालय |

आरबीआई विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए समान संहिता बनाने पर पक्ष रखेः न्यायालय

आरबीआई विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए समान संहिता बनाने पर पक्ष रखेः न्यायालय

:   Modified Date:  December 5, 2022 / 05:26 PM IST, Published Date : December 5, 2022/5:26 pm IST

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने काले धन एवं बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित एक समान बैंकिंग संहिता लागू करने का आग्रह करने वाली याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अपना पक्ष रखने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आरबीआई को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर इस याचिका में विदेशी कोष के अंतरण से संबंधित प्रणालीगत खामियों को दुरुस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नक्सली, माओवादी, कट्टरपंथी एवं आतंकवादी इन खामियों का फायदा उठाते रहे हैं।

इस मामले में सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याची ने एक गंभीर मसला उठाया है जिसपर सरकार की तरफ से गौर किया जाएगा।

इस मामले में जवाब देने के लिए सरकार को छह हफ्ते का वक्त और दिया गया है। पहले भी गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस दिया गया था।

इस याचिका में यह सुनिश्चित करने की अपील की गई है कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस जैसी लेनदेन प्रणालियों का इस्तेमाल भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा जमा करने में न किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सभी भारतीय बैंकों से जुड़े खातों में विदेशी मुद्रा जमा करने से संबंधित समान प्रावधान किए जाएं।

भारतीय बैंकों और भारत में स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं के जरिये किए जाने वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित सूचनाएं दर्ज करने की भी अपील की गई है। इस बारे में आरबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

 

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