रीट्स के यूनिटधारक निदेशक मंडल में भेज सकेंगे अपने प्रतिनिधिः सेबी
रीट्स के यूनिटधारक निदेशक मंडल में भेज सकेंगे अपने प्रतिनिधिः सेबी
नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कॉरपोरेट प्रशासन मानकों में सुधार के लिए रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) के यूनिटधारकों को विशेष अधिकार देने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा स्व-प्रायोजित रीट्स की संकल्पना भी पेश की गई है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीट्स के लिए नियमों को संशोधित करते हुए कहा है कि अब रीट्स के यूनिटधारकों को निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।
इसके मुताबिक, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के कुल यूनिट में से 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखने वाले यूनिटधारकों को ही अपना निदेशक नामित करने का अधिकार होगा।
सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि रीट्स के निवेश प्रबंधकों के निदेशक मंडल में यूनिटधारकों की तरफ से नामित सदस्यों पर प्रबंधन संहिता के सिद्धांत लागू होंगे। नामित निदेशक अपने यूनिटधारक से संबंधित किसी भी लेनदेन में मतदान से अलग रहेगा।
इसके साथ ही बाजार नियामक ने स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक की अवधारणा पेश की है। सेबी ने निवेश को स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक में बदलने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का भी जिक्र किया है।
यह कदम परिपक्व, स्वतंत्र और पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश प्रबंधकों के उभार का मौका देने और रीट्स के प्रायोजन के लिए एक अतिरिक्त निकासी विकल्प प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
भाषा प्रेम
प्रेम अजय
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