सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - October 25, 2021 / 10:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर से जुड़े नियमों का उल्लंघन के लिए 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि कंपनी पर एलओडीआर ( सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा आवश्यकता) नियमों के कई प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।

नियामक ने कहा कि फोर्टिस ने कुछ आईएसआईएन (इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए ब्याज के भुगतान के बारे में जानकारी नहीं दी।

आईएसआईएन कोड का इस्तेमाल विशिष्ट रूप से शेयर, बॉन्ड वारंट और वाणिज्यिक पत्रों जैसी प्रतिभूतियों की पहचान के लिए किया जाता है।

सेबी ने कहा कि अन्य उल्लंघनों के अलावा कंपनी ने एनसीडी (गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) धारकों को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की, जबकि उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था।

इसके अलावा कंपनी को मानदंडों के तहत निर्दिष्ट ब्याज, लाभांश आदि के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तारीख तय करने की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही।

भाषा प्रणव अजय

अजय