सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, हटाने के लिये नये विकल्प पेश किये |

सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, हटाने के लिये नये विकल्प पेश किये

सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, हटाने के लिये नये विकल्प पेश किये

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : November 15, 2022/4:29 pm IST

नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने को लेकर नया विकल्प पेश किया है। इससे इस मामले में लचीलापन आएगा।

इसके तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिये दो मानदंड अपनाये जा सकते हैं। ये हैं… साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और अल्पांश शेयरधारकों का बहुमत।

वर्तमान में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। एक विशेष प्रस्ताव के पारित होने के लिये कंपनी के निदेशक मंडल से समर्थन में 75 प्रतिशत वोटों की आवश्यकता होती है।

सेबी की मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इसे प्रभाव में लाने के लिये सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरत (एलओडीआर) नियम में संशोधन किया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अगर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिये विशेष प्रस्ताव को जरूरी बहुमत नहीं मिलता है, तब दो अन्य मानदंडों…साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और अल्पांश शेयरधारकों का बहुमत…को अपनाया जा सकता है।

अगर प्रस्ताव एक ही मतदान प्रक्रिया में उपरोक्त दोनों मानदंडों को पूरा कर लेता है, तो यह माना जाएगा कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है।

सेबी ने कहा, ‘‘यदि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिये विशेष प्रस्ताव को जरूरी बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में डाले गये वोट, उसके खिलाफ डाले गये मतों से अधिक है और सार्वजनिक शेयरधारकों के पक्ष में किया गया मतदान, खिलाफ में डाले गये वोट से अधिक हैं, तो यह माना जाएगा कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी मिल गयी है।’’

यह मानदंड इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियुक्त स्वतंत्र निदेशक को हटाने के मामले में भी लागू होगा।

भाषा

रमण अजय

अजय

 

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