इंटरनेट आधारित कारोबार: सेबी ने ब्रोकर को मंजूरी देने का समय घटाकर किया सात दिन

इंटरनेट आधारित कारोबार: सेबी ने ब्रोकर को मंजूरी देने का समय घटाकर किया सात दिन

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  • Publish Date - May 30, 2024 / 03:13 PM IST,
    Updated On - May 30, 2024 / 03:13 PM IST

(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने इंटरनेट आधारित कारोबार के लिए शेयर ब्रोकर को मंजूरी देने में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगने वाले समय को मौजूदा के 30 दिन से घटाकर को सात दिन कर दिया है। इस कदम का मकसद कारोबार में सुगमता लाना है।

नियम के तहत ब्रोकर को इंटरनेट आधारित कारोबार सेवा प्रदान करने की औपचारिक अनुमति के लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना आवश्यक है।

सेबी ने परिपत्र में कहा कि स्टॉक एक्सचेंज को अपने निर्णय की जानकारी सदस्य को 30 दिन के भीतर देनी होती है लेकिन अब उसे ऐसा सात दिन के भीतर करना होगा।

इंटरनेट पर कारोबार ‘ऑर्डर रूटिंग सिस्टम’ के जरिये हो सकता है। इस प्रकार देश के किसी भी हिस्से में बैठा व्यक्ति ब्रोकर की ‘इंटरनेट कारोबार प्रणाली’ के जरिये इंटरनेट को माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर कारोबार कर सकता है।

सेबी के अनुसार, नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भाषा निहारिका अजय

अजय