सूचीबद्ध कंपनियों से संचालन संबंधी रपट में प्रवर्तकों को दिए गए रिण की जानकारी मांगी सेबी ने

सूचीबद्ध कंपनियों से संचालन संबंधी रपट में प्रवर्तकों को दिए गए रिण की जानकारी मांगी सेबी ने

सूचीबद्ध कंपनियों से संचालन संबंधी रपट में प्रवर्तकों को दिए गए रिण की जानकारी मांगी सेबी ने
Modified Date: November 29, 2022 / 07:45 pm IST
Published Date: May 31, 2021 4:00 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से कंपनी संचालन संबंधी नियम-विनियमन के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट के साथ प्रवर्तकों या उनके द्वारा नियंत्रित किसी भी दूसरी इकाई को दिए गए रिण और गारंटी का छमाही आधार पर विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि इसका उद्देश्य इस तरह की रिण और गारंटी में पारदर्शिता लाना और उसकी सूचन की व्यवस्था कड़ी करना है।।

नियामक ने इस संबंध में सूचना का एक नया प्रारूप पेश किया है। यह वर्ष 2021-22 से प्रभाव में आएगा।

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सेबी ने कहा, ‘सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रवर्तक को या प्रवर्तक समूह की इकाइयों को या उनके द्वारा नियंत्रित किसी भी इकाई को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए रिण/गारंटी/कंफर्ट लेटर/प्रतिभूति को लेकर पारदर्शिता लाना और खुलासे को मजबूत करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट शासन से जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट में छमाही आधार पर इस तरह के खुलासे का प्रावधान करने का फैसला किया गया है।’

नये प्रारूप के तहत सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के निदेशकों (रिश्तेदार, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके द्वारा नियंत्रित कोई भी दूसरी इकाई सहित) को दिए गए रिण या किसी भी दूसरे तरह के कर्ज का, छह-छह महीने में बढ़ी कुल राशि और छह महीने के खत्म होने पर बकाया राशि के साथ विवरण देना होगा।

भाषा प्रणव मनोहर

मनोहर


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