सुपरटेक के पूर्ववर्ती प्रबंधन ने न्यायालय से कहा, बैंक के साथ निपटान प्रस्ताव एनसीएलएटी को सौंपा |

सुपरटेक के पूर्ववर्ती प्रबंधन ने न्यायालय से कहा, बैंक के साथ निपटान प्रस्ताव एनसीएलएटी को सौंपा

सुपरटेक के पूर्ववर्ती प्रबंधन ने न्यायालय से कहा, बैंक के साथ निपटान प्रस्ताव एनसीएलएटी को सौंपा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : May 18, 2022/9:38 pm IST

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लि. के पूर्ववर्ती प्रबंधन ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के पास वित्तीय ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ निपटान का प्रस्ताव सौंपा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि इस बारे में प्रस्ताव सौंपा गया है। कंपनी ने पीठ से अनुरोध किया है वह एनसीएलएटी को इसपर विचार करने का निर्देश दे।

इसपर पीठ ने कहा, ‘‘आपने प्रस्ताव दे दिया है। वे इसपर विचार करेंगे। हम इस बारे में कोई निर्देश नहीं देने जा रहे। उन्हें निर्देश देना उचित नहीं होगा।’’

अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती प्रबंधन ने कई घर खरीदारों को चेक जारी किए थे। लेकिन खाते में पर्याप्त कोष नहीं होने की वजह से इन चेकों को भुनाया नहीं जा सका। अब घर खरीदारों ने उनके खिलाफ (आईआरपी) कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

इसपर पीठ ने कहा कि आईआरपी को संरक्षण दिया जाना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि आईआरपी के खिलाफ किसी तरह कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

भाषा अजय अजय पाण्डेय

पाण्डेय

 

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