ट्राई का दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश करने निर्देश

ट्राई का दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश करने निर्देश

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  • Publish Date - January 27, 2022 / 11:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे।

इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।

इस समय दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड खंड में 28 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान देती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं।

ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा।’’

दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय