प्रमोशन में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बताया कैसे मिल सकता है SC/ST को आरक्षण

reservation in promotion: "पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण नीति केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर बनाई जा सकती है।"

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  • Publish Date - April 20, 2024 / 07:40 PM IST,
    Updated On - April 20, 2024 / 07:44 PM IST

Reservation in promotion: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीति मात्रात्मक डेटा के आधार पर और संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) और (4बी) के अनुसार स्थापित की जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, “पदोन्नति में एससी और एसटी के लिए आरक्षण नीति केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर बनाई जा सकती है।” यह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) और (4बी) में निहित प्रावधानों पर आधारित है।”

संक्षेप में जानें मामला

न्यायालय ने यह बात तब कही है जब राज्य सरकार की 31.10.2019, 22.10.2019 और 30.10.2019 की तीन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रहा था। जिसमें उन पर भारतीय संविधान काअनुच्छेद 14 और 16(4ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

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संक्षेप में तीन अधिसूचनाएं थीं-

31 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना: प्रतिवादी नंबर 3, छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 को अपनाया, जैसा कि उनकी अधिसूचना दिनांक 22.10.2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना: राज्य सरकार ने आरक्षण प्रतिशत में संशोधन करके अनुसूचित जाति के लिए 13% और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% कर दिया, जो पहले क्रमशः 15% और 23% था।

22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना: राज्य सरकार ने संशोधित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप 100-बिंदु आरक्षण रोस्टर में संशोधन किया।

याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से दी गई थी दलील

Reservation in promotion in chhattisgarh : याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से दलील दी गई थी कि तीन अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(4ए) के प्रावधानों के खिलाफ थीं और सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क यह था कि संशोधन (22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से) समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए बिना और कानून द्वारा अनिवार्य मात्रात्मक डेटा प्राप्त किए बिना लागू किया गया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील आनंद दादरिया ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र किए बिना दिनांक 22.10.2019 की अधिसूचना जारी करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (4 ए) और (4 बी) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

इस बात पर जोर दिया गया कि यद्यपि मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए 17 जुलाई, 2020 को एक समिति की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संशोधन जारी होने के बाद हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थापित कानूनी सिद्धांतों का खंडन करता है।

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आगे यह तर्क दिया गया कि 17.07.2020 को समिति का गठन और उसके बाद 17.10.2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अधिकार के मनमाने प्रयोग का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि राज्य को विशिष्ट नौकरी श्रेणियों के आधार पर डेटा एकत्र करना चाहिए। फिर भी, समिति ने इस डेटा को प्राप्त किए बिना, केवल सीधी नियुक्तियों और पदोन्नति में एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या पर भरोसा करते हुए निर्णय लिया।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि राज्य के पास 2003 के पदोन्नति नियम लागू करने से पहले मात्रात्मक डेटा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का निर्णय ऐसे डेटा के बिना नहीं किया गया था।

उन्होंने बताया कि एम. नागराज और जरनैल सिंह – I के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत पहले, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 अस्तित्व में था। इस कानून में रिक्तियों का विवरण दिया गया है। राज्य के भीतर पदों और रोजगार के आँकड़े और धारा 19 के तहत विधान सभा को एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

वरिष्ठ वकील हेगड़े ने यह भी तर्क दिया कि राज्य विभिन्न सामाजिक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझता है। इस ज्ञान को न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्टों में स्वीकार किया गया।

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