CG Teachers Posting Case: शिक्षकों के पद स्थापना संशोधन का मामला, नया आदेश जारी, ऐसे शिक्षक जॉइन कर सकते हैं स्कूल
CG Teachers Posting Case: बता दें कि सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के बाद जिन स्कूलों में पदस्थापना की गई थी, शिक्षकों ने पैसे देकर संशोधन लिस्ट जारी करवाए थे और शहर के स्कूल ज्वाइन कर लिए थे

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CG Teachers Posting Case: रायपुर। शिक्षकों की पदस्थापना संशोधन के मामले में शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। पदमुक्त शिक्षक पदस्थापन स्कूल जॉइन कर सकते हैं। प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को पत्र लिखा गया है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। ये ट्रांसफ़र और उसमे बाद में हुए सुधार का मामला है, इसमें गड़बड़ी हुई थी। भ्रष्टाचार करने वालों शिक्षकों पर कार्रवाई भी संभव है।
बता दें कि सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के बाद जिन स्कूलों में पदस्थापना की गई थी, शिक्षकों ने पैसे देकर संशोधन लिस्ट जारी करवाए थे और शहर के स्कूल ज्वाइन कर लिए थे, सरकार ने पद स्थापना संशोधन को निरस्त कर दिया और शहर या घर के पास ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को रिलीव करते हुए पदोन्नति के बाद जो स्कूल अलॉट हुआ था, उसे ज्वाइन करने के लिए कहा था।
कई टीचर रिलीव हो गए लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया, इसमें संकट यह खड़ा हो गया कि जो शिक्षक रिलीज थे, वह चाह कर भी अपने पुराने स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाते। ऐसे में उनकी सैलरी वेतन भत्ते सब संकट में आ जाता। ऐसे रिलीज हो चुके शिक्षक को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक अपनी मर्जी से पदस्थापना वाले स्कूल जॉइन करना चाहे तो विभाग उन्हें ज्वाइन करने दे।