बलरामपुर (उप्र) 29 जनवरी (भाषा) बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के जुर्म तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उनपर 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह ने रविवार को बताया कि उतरौला कस्बे के आर्य नगर में पवन कुमार नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके सिलसिले में 23 मई 2007 को शिवपूजन उर्फ पप्पू ने मुकदमा दर्ज कराया था। सिंह के अनुसार शिवपूजन ने आरोप लगाया था कि मोहल्ले के तीन सगे भाई हबीब, उमर और महबूब एवं अकील खान तथा नरेंद्र कुमार मिश्र आदि ने उसके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान और गवाहों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को हबीब, उमर और महबूब एवं अकील खां को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि नरेंद्र मिश्र को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार
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