Devendra Yadav bail rejected: भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ईडी को मिली आरोपियों से पूछताछ की अनुमति
Devendra Yadav bail rejected: देवेंद्र यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की तो वहीं ईडी की तरफ से अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।
Damoh Congress leaders resigned
Devendra Yadav anticipatory bail plea rejected : रायपुर। रायपुर कोर्ट में आज कोल घोटाला मामले में सुनवाई हुई। जिसमें कांग्रेस के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट में करीब 4 घंटे तक बचाव पक्ष ने अपना पक्ष रखा। देवेंद्र यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की तो वहीं ईडी की तरफ से अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
वहीं रायपुर कोर्ट में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने के ईडी द्वारा लगाए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएमएलए के तहत अपार शक्तियां होने का हवाला देते हुए कोर्ट ने आवेदन खारिज किया।
वहीं ईडी को कोल मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिली है। जेल में जाकर ईडी को पूछताछ की अनुमति दी गई है। यानि की अब 10 जनवरी से 16 जनवरी तक जेल में जाकर सभी आरोपियों से ईडी की टीम पूछताछ करेगी।
वहीं कोल घोटाला मामले में समंस मिलने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने वाले 6 लोगों के खिलाफ 500 रुपए जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने देवेंद्र यादव, रामप्रताप सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया है । कुल 10 लोगों को जारी समांस हुआ था। आज की यह सभी सुनवाई स्पेशल जज अजय सिंह राज राजपूत की कोर्ट हुई है।

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