CG: प्रदेश में नगर पालिका के CMO होंगे राजपत्रित अधिकारी, ‘छग नगर पालिका संशोधन विधेयक’ हुआ पास

राज्य नगरपालिका सेवा संघ के द्वारा लम्बे वक़्त से निकायों में तैनात मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा दिए जाने और मध्यप्रदेश की तर्ज पर कैडर गठन किये जाने की मांग की जा रही थी.

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  • Publish Date - March 22, 2023 / 05:10 PM IST,
    Updated On - March 22, 2023 / 05:11 PM IST

CMO will be gazetted officer: प्रदेश में छग नगर पालिका संशोधन विधेयक पास हो गया हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में पदस्थ सीएमओ यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी अब राजपत्रित अधिकारी होंगे। मिडिया को इसकी जानकारी दी गई हैं। प्रदेश की भूपेश सरकार ने इस पर पिछले साल ही फैसला ले लिया था जिसे अब मूर्त रूप दिया गया हैं।

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इस बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सीएम भूपेश बघेल से मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिए जाने का आग्रह किया था। मंत्री के इसी मांग पर सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया।

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CMO will be gazetted officer: बता दें की राज्य नगरपालिका सेवा संघ के द्वारा लम्बे वक़्त से निकायों में तैनात मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को गैजेटेड ऑफिसर का दर्जा दिए जाने और मध्यप्रदेश की तर्ज पर कैडर गठन किये जाने की मांग की जा रही थी।

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