आबकारी विभाग के पूर्व संविदा OSD समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

आबकारी विभाग के पूर्व संविदा OSD समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - June 3, 2019 / 02:32 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

रायपुर। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व संविदा OSD समुद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। समुद्र सिंह पर डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप है।

बता दें कि एसीबी के छापे में आय से अधिक मिलने के बाद से समुद्र सिंह फरार है। आबकारी विभाग में गड़बड़ियों और टैक्स चोरी के फरार आरोपी पूर्व ओएसडी समुद्र सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग भी हो चुकी है। यह मांग कांग्रेस नेता नितिन भंसाली ने की थी। भंसाली ने डीजीपी और ईओडब्ल्यू के आईजी से लिखित शिकायत करते हुए देश छोड़कर भागने की आशंका के चलते लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग की।

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एक्साइज कमिश्नर पद से रिटायर होने के बाद समुद्र सिंह पिछली सरकार के कार्यकाल में संविदा पर 9 साल ओएसडी रहे। उनके ठिकानों पर ईओडब्लू की टीम पहले ही छापा मार चुकी है। इन छापों में समुद्र सिंह के 20 से ज्यादा बंगले-मकानों के दस्तावेज, अनूपपुर में 70 एकड़ का फार्म हाउस, पेट्रोल पंप और बड़ा कैश भी मिला था।