वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी क्रिमिनल ट्रायल की सुनवाई, पक्षकारों को हाजिरी से छूट, अदालतों में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी क्रिमिनल ट्रायल की सुनवाई, पक्षकारों को हाजिरी से छूट, अदालतों में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश
बिलासपुर । हाईकोर्ट ने कारोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि केवल जमानत जैसे अर्जेन्ट मामलों की ही सुनवाई कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट ने मामलो में पक्षकारों को लिखित में जवाब पेश करने की छूट दी है।
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जिला न्यायालय में होने वाले क्रिमनल ट्रॉयल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से लोगों और पक्षकारों को कोर्ट आने से मना किया है । हाईकोर्ट ने परिसर में प्रशासन को साफ सफाई का भी निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय समेत हाईकोर्ट में सैनिटाइजर कि उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन से मिलकर कोरोना वायरस को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है ।

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