खैर नहीं ऑफिस में पान-गुटखा खाने वाले कर्मचारियों की, पकड़े जाने पर रोक दी जाएगी पदोन्नति और वेतनवृद्धि

खैर नहीं ऑफिस में पान-गुटखा खाने वाले कर्मचारियों की, पकड़े जाने पर रोक दी जाएगी पदोन्नति और वेतनवृद्धि

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  • Publish Date - June 4, 2019 / 04:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार में कार्यरत गुटखा, पान और तंबाकू खाने वाले कर्मचारियों की खैर नहीं है। सरकार ने गुटखा, पान खाने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। जारी आदेश के अनुसार कार्यालय में पान-गुटखा खाने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनवृद्धि भी रोकी जा सकती है। इसके अलावा निलंबन, आर्थिक, प्रशासनिक दंड के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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सरकार यह कार्रवाईयां ‘कोट्पा‘ यानि सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट के तहत करेगी। इसकी माॅनिटरिंग के लिए ऑफिस में कैमरे लगाए जाएंगे। विभागीय अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करेगा। अगर शिकायत पाई गई तो रिकाॅर्डेड विडियो की क्लिप निकाला जाएगा। वीडियो फूटेज के आधार पर कार्रवाई का प्रारुप तय किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वर्ष 2003 से कोटपा एक्ट लागू है। जिसके तहत शासकीय और सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान या किसी भी तरह के नशा प्रतिबंध लगा हुआ है। रायपुर सीएमएचओ बता रहे हैं कि इसका प्रारुप तैयार कर लिया गया है।

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