हाईकोर्ट ने खारिज किया रेलवे का बेदखली नोटिस, व्यापारियों को दो हफ्ते के भीतर नया लाइसेंस जारी करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने खारिज किया रेलवे का बेदखली नोटिस, व्यापारियों को दो हफ्ते के भीतर नया लाइसेंस जारी करने का निर्देश

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  • Publish Date - October 18, 2019 / 05:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

बिलासपुर: शहर के बुधवारी बाजार के व्यापारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे का बेदखली नोटिस खारिज कर दिया है। साथ ही रेलवे को मामले में नए सिरे से व्यापारियों को 2 हफ्ते के भीतर लाइसेंस जारी करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें रेलवे द्वारा बेदखली नोटिस थमाए जाने के बाद हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी।

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बता दें कि बिलासपुर के बुधवारी बाजार में व्यापारी कई सालों से व्यापार कर रहे थे। रेलवे ने उन्हें खुद जमीन आवंटित की थी। लेकिन रेलवे ने मामले में जांच के दौरान पाया कि जिन व्यापारियों को लाइसेंस जारी किया गया था उनकी जगह पर कोई और दुकान चला रहा है। जिसके बाद रेलवे ने सभी व्यापारियों को बेदखली नोटिस जारी कर दिया। जारी नोटिस लेकर बुधवारी बाजार व्यापारी संघ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले पर लंबी सुनवाई के बाद आज उच्च न्यायालय ने रेलवे द्वारा जारी किए गए नोटिस को निरस्त कर दिया है। साथ ही जिन पुराने व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए गए थे उनके वंशजों को नए सिरे से लाइसेंस जारी करने का 2 हफ्ते के भीतर आदेश दिया है।

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