बक्सवाहा में न कटे एक भी पेड़ : NGT, खनन कंपनी समेत सभी पक्षकारों को शपथ पत्र देने का आदेश | Not a single tree was cut in Buxwaha: NGT Order to give affidavit to all the parties including mining company

बक्सवाहा में न कटे एक भी पेड़ : NGT, खनन कंपनी समेत सभी पक्षकारों को शपथ पत्र देने का आदेश

बक्सवाहा में न कटे एक भी पेड़ : NGT, खनन कंपनी समेत सभी पक्षकारों को शपथ पत्र देने का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : July 1, 2021/1:19 pm IST

जबलपुर। छतरपुर के बक्सवाहा में 364 हेक्टेयर ज़मीन पर हीरा खदान की अनुमति मामले में आज  NGT भोपाल में  सुनवाई हुई, इस मामले में NGT का विस्तृत आदेश  जारी  हुआ है।

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NGT ने प्रिन्सिपल चीफ़ कनजर्वेटर फ़ॉरेस्ट को  आदेश दिया है। फ़ॉरेस्ट कनजर्वेशन ऐक्ट , इंडियन फ़ॉरेस्ट ऐक्ट और SC की गाइडलाइंस का  पालन करवाया जाए।

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NGT ने कहा कि बिना वन विभाग की अनुमति के एक भी पेड़ बक्सवाहा में न कटे, NGT ने  खनन कम्पनी और सभी पक्षकारों को 4 हफ़्तों में शपथ पत्र पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को  होगी ।

 
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