दिल्ली में यथाशीघ्र निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर आप ने खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा

दिल्ली में यथाशीघ्र निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर आप ने खटखटाया शीर्ष अदालत का दरवाजा

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  • Publish Date - March 17, 2022 / 08:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रीय राजधानी में यथाशीघ्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निगम चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन अधिकारी (एसईसी) को निर्देश देने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

आप ने आरोप लगाया है कि एसईसी पर केंद्र सरकार का ‘खुल्लम-खुल्ला प्रभाव’ और निगम चुनाव कराने में इसका ‘गम्भीर हस्तक्षेप’ इस याचिका का महत्वपूर्ण विषय है।

पार्टी ने कहा है कि वह संवैधानिक महत्व का महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रही है कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार एक अनधिकृत पत्र लिखकर उस चुनाव को रोक सकती है जिसका आयोजन लगभग तय था।

दिल्ली की सत्तारूढ आप ने कहा, ‘‘हम एसईसी को पूर्व की निर्धारित योजना के अनुरूप दिल्ली में निगम का कार्यकाल मई में समाप्त होने से पहले चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग करते हैं।’’

यचिका में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जेडए के तहत गठित दिल्ली एसईसी, 1957 के अधिनियम की धारा सात के तहत इन चुनावों के स्वतंत्र, मुक्त एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए बाध्य है।

याचिका में कहा गया है कि पार्टी एसईसी के दिल्ली में निगम चुनाव स्थगित करने के निरंकुश फैसले को चुनौती देती है।

भाषा सुरेश माधव

माधव