जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख करेंगे केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार: आप

जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख करेंगे केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार: आप

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  • Publish Date - May 27, 2024 / 06:48 PM IST,
    Updated On - May 27, 2024 / 06:48 PM IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार स्वाति मालीवाल ‘हमला’ मामले में शहर की एक अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली की एक अदालत ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर ‘आप’ की राज्यसभा सदस्य मालीवाल पर हमले के मामले में आरोपी कुमार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

‘आप’ ने एक बयान में कहा, “कुमार निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।”

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल के निजी सहायक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप