all women are entitled to safe and legal abortion says Supreme Court

सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, चाहे विवाहित या अविवाहित, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, चाहे विवाहित या अविवाहित! all women are entitled to safe and legal abortion says Supreme Court

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : September 29, 2022/11:53 am IST

नई दिल्लीः safe and legal abortion देश की सर्वोच्च आदलत यानि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महिलाओं को बड़ी राहत देने वाना आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट ने महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है। चाहे महिलाएं विवाहित हो या अविवाहित।

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safe and legal abortion इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में उक्त कानून के तहत गर्भपात का अधिकार है।

 

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