उपहार अग्निकांड: साक्ष्य से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं के बेकसूर होने की धारणा नहीं रही :पुलिस |

उपहार अग्निकांड: साक्ष्य से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं के बेकसूर होने की धारणा नहीं रही :पुलिस

उपहार अग्निकांड: साक्ष्य से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं के बेकसूर होने की धारणा नहीं रही :पुलिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : January 14, 2022/7:04 pm IST

नयी दिल्ली,14 जनवरी (भाषा) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को दलील दी कि उपहार सिनेमा अग्निकांड से संबद्ध साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद रियल एस्टेट कारोबारी सुशील एवं गोपाल अंसल के बेकसूर होने की धारणा उनके पक्ष में नहीं रह जाती है। साथ ही, पुलिस ने यह भी कहा कि उनकी सात साल की कैद की सजा स्थगित नहीं की जानी चाहिए।

विशेष सरकारी वकील दायन कृष्णन ने न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद से कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से अभियोजन को मामले में अन्य द्वितीयक साक्ष्य जुटाने पड़े, जिसकी वजह से अदालती कार्यवाही में काफी देर हुई।

उन्होंने कहा कि अंसल बंधुओं ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साक्ष्य से छेड़छाड़ कर उपहार सिनेमा अग्निकांड के मुख्य मामले की सुनवाई में फायदा उठाने के लिए एक साजिश रची। सरकारी वकील ने कहा कि अंसल बंधु सुनवाई में देरी का अब भी फायदा उठा रहे हैं और अब वे दोनों अपनी वृद्धावस्था का हवाला देते हुए सजा निलंबित करने की मांग कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अंसल बंधुओं ने साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में अपनी सात साल की कैद की सजा को स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। यहां की एक सत्र अदालत ने दिसंबर में, एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार दिये जाने के फैसले को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी तथा उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, ‘‘…सुनवाई में काफी देर कराई गई। यह कह कर वे आज भी फायदा उठा रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूं मुझे छोड़ दीजिए।’’

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को अपने खिलाफ अभियोजन के मामले की पूरी जानकारी थी।

मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप

 

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