गुवाहाटी, चार जनवरी (भाषा) असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि नागांव जिले में एक थाने को आग लगाने के मामले में आरोपी लोगों के घरों को ढहाने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश आर. एम. छाया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को राज्य सरकार को घरों को ढहाये जाने से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, ‘‘डी सैकिया, महाधिवक्ता, असम ने कहा कि एक समिति घरों को ढहाये जाने की घटना की जांच कर रही है और आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। समिति में मुख्य सचिव हैं।’’
आदेश में सरकार को इस मामले में उठाये गये कदमों के बारे में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
इस बीच अदालत ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।
गौरतलब है कि स्थानीय मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम (39) की हिरासत में मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पिछले साल 21 मई को बटाद्रवा थाने में आग लगा दी थी।
इसके एक दिन बाद, जिला प्रशासन ने इस्लाम और उसके रिश्तेदारों के छह घरों पर बुलडोजर चला दिया था।
भाषा देवेंद्र वैभव
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