हिरासत में पुलिसकर्मी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार आठ पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज
हिरासत में पुलिसकर्मी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार आठ पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज
श्रीनगर, आठ दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक सत्र अदालत ने सोमवार को एक पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सभी को हिरासत में एक पुलिसकर्मी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुपवाड़ा, मंजीत सिंह मनहास ने आरोपित पुलिसकर्मियों द्वारा दायर दो जमानत अर्जियों पर सुनवाई पूरी करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि आवेदक जमानत दिए जाने के लिए आवश्यक आधार स्थापित करने में विफल रहे हैं।
न्यायाधीश मन्हास ने कहा, “अदालत का यह मानना है कि आवेदक इस स्तर पर जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बना पाए हैं। वैधानिक अवधि के भीतर चालान प्रस्तुत किए जाने के मद्देनजर स्वत: जमानत की दलील कानूनन अस्वीकार्य है, और उनकी पिछली जमानत याचिकाओं की अस्वीकृति के बाद परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।”
दो साल पहले एक साथी पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को “हिरासत में बर्बर और अमानवीय यातना” देने के आरोप में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सहित जम्मू-कश्मीर पुलिस के आठ कर्मियों को अगस्त में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों में पुलिस उपाधीक्षक ऐजाज अहमद नाइको, उप-निरीक्षक रियाज अहमद, जहांगीर अहमद, मोहम्मद यूनुस, शाकिर अहमद, तनवीर अहमद, अल्ताफ हुसैन और शाहनवाज शामिल हैं।
नायको ने व्यक्तिगत जमानत याचिका दायर की थी, शेष आरोपियों ने संयुक्त जमानत याचिका दायर की थी।
भाषा तान्या प्रशांत
प्रशांत

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