बंगाल : असामाजिक तत्वों को बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत में रखने के प्रावधान वाला विधेयक पारित

बंगाल : असामाजिक तत्वों को बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत में रखने के प्रावधान वाला विधेयक पारित

बंगाल : असामाजिक तत्वों को बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत में रखने के प्रावधान वाला विधेयक पारित
Modified Date: June 29, 2026 / 06:14 pm IST
Published Date: June 29, 2026 6:14 pm IST

कोलकाता, 29 जून (भाषा) असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियाती हिरासत में रखने का प्रावधान करने वाला एक विधेयक सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हो गया।

पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 को 41 के मुकाबले 176 मतों से सदन ने पारित कर दिया। विधेयक पर मत विभाजन के दौरान 20 विधायक अनुपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि ‘पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026’ का उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा की रोकथाम करना है।

यह विधेयक लाने का औचित्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरह से शामिल लोगों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित कानून गुंडों के प्रति लक्षित है और इसका किसी भी तरह से, यहां तक ​​कि राजनीतिक मकसद के लिए भी, दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

भाषा

सुभाष दिलीप

दिलीप


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