हर्ष फायरिंग में महिला की मौत का मामला: बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की कैद
हर्ष फायरिंग में महिला की मौत का मामला: बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की कैद
नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बिहार से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 में हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में चार साल की साधारण कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सजा का मुख्य हिस्सा मौखिक रूप से सुनाया।
उन्होंने कहा, “दोषी को आईपीसी की धारा 304 भाग दो के तहत चार साल की साधारण कैद और शस्त्र अधिनियम के तहत 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है।”
न्यायाधीश गोगने ने कहा कि बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सिंह, पीड़ित के परिवार वालों को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा भी देंगे।
इससे पहले शुक्रवार को, सिंह ने अदालत से उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने का आग्रह किया था। उन्होंने दलील दी कि उनकी किसी की जान लेने की कोई मंशा नहीं थी और एक जन-प्रतिनिधि के तौर पर उनका अब तक का रिकॉर्ड बेदाग रहा है।
सिंह (56) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो (गैर-इरादतन हत्या) और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।
यह मामला यहां फतेहपुर बेरी के एक फार्महाउस में नव वर्ष के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी।
अदालत ने छह जून को सुनाए गए 97 पन्नों के आदेश में कहा था, “त्योहारों या खुशी के मौकों पर फायरिंग करना एक ऐसी बुराई है, जिससे हमारे देश में अक्सर लोगों की जान चली जाती है।”
अदालत ने कहा था, ‘‘यह मामला भी इसी तरह की एक घटना का उदाहरण है, जिसमें बिहार के कई बार विधायक रह चुके आरोपी राजू कुमार सिंह द्वारा 31 दिसंबर 2018 और एक जनवरी 2019 की दरमियानी रात को नव वर्ष की पार्टी में कथित तौर पर लापरवाही से की गई हर्ष फायरिंग के कारण एक अतिथि की मौत हो गई। अन्य आरोपियों ने कथित रूप से घटना से जुड़े सबूत मिटाए।’’
अदालत ने उसके समक्ष पेश सबूतों का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह साबित हो गया है कि कई गवाहों ने सिंह की पहचान की और उन्होंने ही वह गोली चलाई थी, जिससे अर्चना गुप्ता की मौत हुई।
भाषा प्रशांत दिलीप
दिलीप

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