पशुओं की बिक्री एवं ढुलाई से संबंधित विधेयक हरियाणा विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजे गये

पशुओं की बिक्री एवं ढुलाई से संबंधित विधेयक हरियाणा विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजे गये

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  • Publish Date - March 17, 2022 / 12:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

चंडीगढ़, 16 मार्च (भाषा) शहरी क्षेत्रों में पशुओं की बिक्री एवं ढुलाई से संबंधित दो विधेयक उनके प्रावधानों पर विपक्ष के एतराज के बाद बुधवार को हरियाणा विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिये गये।

हरियाणा निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 में उन लोगों के लिए छह माह के कैद का प्रावधान है जो बिना लाईसेंस के घोड़े, मवेशी या अन्य चार पैर वाले जानवर या पक्षी ढुलाई, बिक्री आदि के लिए रखते हैं।

शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जब हरियाणा निगम (संशोधन) विधेयक पेश किया तो विपक्षी कांग्रेस के सदस्य एतराज करने लगे। बाद में सरकार ने दोनों ही विधेयकों को प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया।

भाषा राजकुमार अमित

अमित