कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कॉलेज शिक्षक को बर्खास्त करने की पैनल की सिफारिश दरकिनार की |

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कॉलेज शिक्षक को बर्खास्त करने की पैनल की सिफारिश दरकिनार की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कॉलेज शिक्षक को बर्खास्त करने की पैनल की सिफारिश दरकिनार की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : September 17, 2021/11:18 pm IST

कोलकाता, 17 सितंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कॉलेज के एक शिक्षक को सेवा से हटाने या तबादला करने संबंधी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की सिफारिश को बृहस्पतिवार को दरकिनार कर दिया। एक महिला सहकर्मी ने शिक्षक के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

न्यायमूर्ति अमृत सिन्हा ने विद्यासागर कॉलेज के प्रशासनिक समूह को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर आईसीसी के पुन:गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए और आवेदक को सुनवायी का उचित मौका दे।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने आईसीसी की उस अंतिम रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया जिसमें आवेदक शिक्षक का तबादला दूसरी जगह करने या उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की गयी थी।

अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और आईसीसी 30 दिसंबर तक शिकायत का निपटारा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

भाषा अर्पणा उमा

उमा

 

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