कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मैदान की देखभाल के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मैदान की देखभाल के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई

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  • Publish Date - December 24, 2020 / 02:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

कोलकाता, 24 दिसंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दो सदस्यीय समिति का गठन किया ताकि ब्रिगेड परेड ग्राउंड की नियमित देखभाल और साफ-सफाई की जा सके। इस मैदान को महानगर का फेफड़ा कहा जाता है।

समिति में पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता और भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल को शामिल किया गया है। अदालत ने कहा कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अदालत जब फिर से खुलेगी और मामले पर सुनवाई होगी तब मैदान के संरक्षण के लिए विस्तृत योजना पेश की जाए।

न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि समिति राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों और सेना के अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी और ब्रिगेड परेड ग्राउंड की नियमित देखभाल और साफ-सफाई के लिए योजना तैयार करेगी।

सेना के अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि हालांकि ब्रिगेड परेड ग्राउंड सहित पूरा इलाका उसका है, लेकिन नियमित देखभाल, साफ-सफाई लोक निर्माण विभाग करता है।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को मैदान की दशा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू करने के आदेश दिए। कोलकाता के बीच में यह बड़ा हरित क्षेत्र है जो सेना के अलावा पूर्वी कमान मुख्यालय के स्वामित्व में आता है। लेकिन यहां जमीन पर काफी कचरा फैला रहता है और यहां से गुजरने वाली सड़क पर अवैध पार्किंग बनी हुई है।

भाषा नीरज नीरज उमा

उमा