कलकत्ता उच्च न्यायालय बंगाल में नगर निकाय चुनाव पर भाजपा की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा |

कलकत्ता उच्च न्यायालय बंगाल में नगर निकाय चुनाव पर भाजपा की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा

कलकत्ता उच्च न्यायालय बंगाल में नगर निकाय चुनाव पर भाजपा की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : November 24, 2021/8:04 pm IST

कोलकाता,24 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में एक चरण में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को निर्देश देने की भाजपा की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा।

भारतीय जनता पार्टी के वकील ने अदालत से इस मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार के वकीलों ने भी अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई यथाशीघ्र की जाए।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि वह अगले सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।

एसईसी ने एक हलफनामे में अदालत से कहा था कि वह कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों का चुनाव पहले कराना चाहता है क्योंकि इन दोनों शहरों में कोविड-19 टीकों की पूर्ण खुराक ले चुके लोगों की संख्या अधिक है।

एसईसी ने कहा कि राज्य में अन्य नगर निकायों के चुनाव बाद में विभिन्न चरणों में कराये जाएंगे।

हालांकि, याचिकाकर्ता, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने एसईसी और राज्य सरकार को सभी नगर निकायों का चुनाव, जहां कहीं होना है, एक साथ कराने के लिए निर्देश देने का अदालत से अनुरोध किया है।

याचिका में दावा किया गया है कि कोलकाता नगर निगम सहित एक सौ से ज्यादा निगम निकायों के चुनाव हावड़ा से भी कहीं ज्यादा समय से नहीं हुए हैं।

इन निकायां के चुनाव अप्रैल-मई 2020 में होने थे लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रसार की वजह से इन्हें टाल दिया गया था। इन नगर पालिकाओं और निगर निगमों का संचालन इस समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों का बोर्ड कर रहा है।

भाषा

सुभाष अनूप

अनूप

 

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