कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन में देरी पर अधिकारियों का वेतन रोका |

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन में देरी पर अधिकारियों का वेतन रोका

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त शिक्षक की पेंशन में देरी पर अधिकारियों का वेतन रोका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : September 7, 2021/10:03 pm IST

कोलकाता, सात सितंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक साल से अधिक समय तक पेंशन नहीं मिलने पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को दक्षिण दिनाजपुर जिला शिक्षा प्रशासन के दो शीर्ष अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया।

फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, याचिकाकर्ता ध्रुबज्योति सरकार ने देरी से भुगतान पर 18 प्रतिशत के अर्जित ब्याज के साथ अपने सभी पेंशन लाभ जारी करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया, ‘‘डीपीएससी (जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद), दक्षिण दिनाजपुर के अध्यक्ष और दक्षिण दिनाजपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक (प्राथमिक) का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाए।’’ अदालत ने कहा, ‘‘सेवानिवृत्त व्यक्तियों के उत्पीड़न का अंत होना चाहिए, चाहे वह प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हो या माध्यमिक स्कूल के शिक्षक।’’

याचिकाकर्ता को 2008 में दक्षिण दिनाजपुर जिले के एक स्कूल से उत्तर 24 परगना जिले के एक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अदालत ने निर्देश दिया कि डीपीएससी के अध्यक्ष और दक्षिण दिनाजपुर के जिला निरीक्षक (प्राथमिक) को मामले में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाए और उन्हें 13 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। दोनों अधिकारियों को ‘‘कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने’’ का निर्देश भी दिया गया।

भाषा आशीष माधव

माधव

 

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