मवेशी तस्करी मामला: सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत ने ईडी को समय दिया
मवेशी तस्करी मामला: सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत ने ईडी को समय दिया
नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार सुकन्या मंडल की जमानत याचिका के जवाब में लिखित दलील दाखिल करने के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को समय दिया।
सुकन्या तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं, जो इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने गत पांच जुलाई को जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। न्यायमूर्ति शर्मा ने एजेंसी को लिखित दलील दाखिल करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया।
सुनवाई के दौरान सुकन्या के वकील ने इस आधार पर उसके लिए जमानत का अनुरोध किया कि वह एक महिला है और 110 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है।
वकील ने यह भी कहा कि वह अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने मामले को 11 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सुकन्या ने एक अन्य याचिका में मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। बीरभूम से टीएमसी के नेता अणुब्रत मंडल की 31 वर्षीय बेटी को ईडी ने 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सुकन्या ने निचली अदालत के गत एक जून के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुकन्या के वकील ने पहले कहा था कि निचली अदालत ने तथ्यों और प्रासंगिक कानून का आकलन किए बिना जमानत देने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है, ”इस मामले में याचिकाकर्ता को अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसके लिए पूरक शिकायत पहले ही दायर कर दी है।’’ याचिका में दावा किया गया कि सुकन्या निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।
याचिका में वकील ने अपने मुवक्किल के लिए समानता का भी अनुरोध किया क्योंकि सह-आरोपी तानिया सान्याल को पहले ही निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है और दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला बेहतर स्तर पर है।
याचिका में कहा गया कि सान्याल इस मामले के मुख्य आरोपी बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार की पत्नी है। इसमें कहा गया है कि सान्याल पर मामले के एक अन्य आरोपी एनामुल हक से मवेशी तस्करी के लिए रिश्वत लेने और उसका शोधन करने का आरोप है।
ईडी अभियोजक ने पहले निचली अदालत के समक्ष कहा था कि सुकन्या के खिलाफ दोष लगाने के लिए सामग्री है और उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। वकील ने दलील दी थी कि जांच अधीन अपराध से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ने और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का खतरा है।
तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को पिछले साल 11 अगस्त को इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल को आसनसोल जेल में पूछताछ के बाद 17 नवंबर, 2022 को कथित करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में गिरफ्तार किया था, जहां वह बंद थे।
ईडी के मुताबिक, उसने उस समय बीएसएफ कमांडेंट रहे सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में सीबीआई की प्राथमिकी के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
भाषा अमित नरेश
नरेश

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