सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ वापस लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी |

सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ वापस लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी

सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ वापस लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : April 27, 2022/9:54 pm IST

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ वापस लेने के निर्देश संबंधी निचली अदालत के आदेश को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि वह पटेल को राहत दिये जाने के खिलाफ नहीं है और उसकी शिकायत निचली अदालत द्वारा अपनाये गये तर्क से संबद्ध है। साथ ही एजेंसी ने आशंका जताई कि इसका इस्तेमाल अन्य मामलों में भी किया जाएगा।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने न्यायमूर्ति तलवंत सिंह के समक्ष कहा, ‘‘हम उनके (पटेल के) पक्ष में दिये गये आदेश को गड़बड़ नहीं कह रहे हैं। हम दिये गये तर्क से परेशान हैं, ना कि अंतिम आदेश से।’’

हालांकि, न्यायमूर्ति सिंह ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और निर्देश दिया कि इसे मई में अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि आरोपी के फरार होने पर जांच एजेंसी लुकआउट सर्कुलर के प्रावधान का सहारा ले सकती है और इस तरह का विचार त्रुटिपूर्ण है।

जांच एजेंसी ने एक अन्य याचिका में कहा, ‘‘यह तथ्य कि एक बैंक या वित्तीय संस्थान प्राथमिकी के बगैर भी लुकआउट सर्कुलर की प्रक्रिया का सहारा ले सकता है, यह बताने के लिए एक पर्याप्त संकेत है कि अदालत का तर्क पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। ’’

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 16 अप्रैल को, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को कायम रखा था, जिसमें सीबीआई को पटेल के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश दिया गया था।

मामले की सुनवाई 13 मई को होगी।

भाषा सुभाष मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)