चीनी ऐप ‘शीन’ पर है पाबंदी लेकिन दूसरे मंच पर उत्पादों की बिक्री रोक के दायरे में नहीं, केंद्र ने कहा |

चीनी ऐप ‘शीन’ पर है पाबंदी लेकिन दूसरे मंच पर उत्पादों की बिक्री रोक के दायरे में नहीं, केंद्र ने कहा

चीनी ऐप ‘शीन’ पर है पाबंदी लेकिन दूसरे मंच पर उत्पादों की बिक्री रोक के दायरे में नहीं, केंद्र ने कहा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : October 5, 2021/6:19 pm IST

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह मानते हुए चीनी फैशन ब्रांड ऐप ‘शीन’ पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अन्य वेबसाइटों पर इसके उत्पादों की बिक्री कानून के दायरे में शामिल नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कहा कि अन्य प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर ‘शीन’ के उत्पादों की बिक्री सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए (कंप्यूटर संसाधन के जरिए किसी भी सूचना के लोगों तक पहुंच अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति) के दायरे में नहीं है और कानूनी प्रावधान के तहत गठित समिति उनकी बिक्री अवरुद्ध करने का व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ डिजिटल मार्केटप्लेस अमेजन पर अपने उत्पादों की बिक्री के माध्यम से भारत में चीनी फैशन ब्रांड ‘शीन’ के पुन: प्रवेश पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने याचिकाकर्ता अनंतिका सिंह के वकील से पूछा, ‘‘उनके अनुसार, बिक्री पर कोई रोक नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है?’’ अमेजन के वकील ने कहा कि उन्हें अभी तक याचिका की प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

अदालत ने याचिकाकर्ता को अमेजन के वकील को याचिका की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले में अब एक दिसंबर को आगे की सुनवाई होगी।

मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया के माध्यम से दाखिल अपने जवाब में कहा कि ‘शीन’ ऐप तक लोगों की पहुंच और संचालन को 2020 में भारत के भीतर अवरुद्ध कर दिया गया था लेकिन भारत में तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले शीन के उत्पाद पूरी तरह से एक अलग पहलू है।

उच्च न्यायालय ने पहले याचिका पर इस आधार पर नोटिस जारी किया था कि ‘शीन’ को भारत के हित और संप्रभुता के प्रतिकूल होने के कारण पिछले साल केंद्र ने भारत में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।

हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता अनंतिका सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज सिंह ने अदालत से अंतरिम स्थगन आदेश पारित करने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो डाटा चीनी कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

वकील ने पहले अदालत को सूचित किया था कि अमेजन पर एक विज्ञापन था जिसने अपने मंच पर ‘शीन’ के उत्पादों की बिक्री को प्राइम डे सेल के हिस्से के रूप में प्रचारित किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 29 जून 2020 को शीन समेत 59 चीनी ऐप पर रोक लगा दी थी इसलिए देश में शीन के उत्पादों पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए।

जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने अमेजन को शीन के साथ अपनी साझेदारी को तब तक निलंबित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है जब तक कि केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को नहीं हटाया जाता है।

भाषा आशीष अनूप

अनूप

 

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