राष्ट्रपति ने खारिज की 27 आप विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका

राष्ट्रपति ने खारिज की 27 आप विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका

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  • Publish Date - October 25, 2018 / 02:22 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की कथित लाभ के पद को लेकर विधानसभा की सदस्यता अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली के कई अस्पतालों से जुड़ी रोगी कल्याण समितियों के प्रमुखों के रूप में नियुक्ति के बाद विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप लगाया गया था।

चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की राय के आधार पर याचिका खारिज करने के आदेश पर हस्ताक्षर किये। चुनाव आयोग ने याचिका को विचार योग्य नहीं पाया था। बता दें कि इस तरह की याचिकाएं राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं। वे उन्हें चुनाव आयोग के पास भेज देते हैं। इसके बाद आयोग अपनी राय देता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।

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गौरतलब है कि आप विधायकों के खिलाफ दी गई शिकायतों में कहा गया था कि 2009 में दिल्ली सरकार ने 2009 में अपने कार्यकारी आदेशों के जरिए सभी अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों के गठन को मंजूरी दी थी। इन समितियों का अध्यक्ष स्थानीय विधायक  को बनाया गया था जो कि योजना के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन था। शिकायत में कहा गया था कि, मौजूदा सरकार या पूर्व की सरकार द्वारा रोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष पद पर विधायकों की नियुक्ति का आदेश पूरी तरह गैरकानूनी और किसी भी विधिक मंजूरी के बिना था।

वेब डेस्क, IBC24