गिर अभयारण्य से जाने वाली रेल लाइन के प्रभाव पर अदालत ने रेलवे से हलफनामा दायर करने को कहा |

गिर अभयारण्य से जाने वाली रेल लाइन के प्रभाव पर अदालत ने रेलवे से हलफनामा दायर करने को कहा

गिर अभयारण्य से जाने वाली रेल लाइन के प्रभाव पर अदालत ने रेलवे से हलफनामा दायर करने को कहा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 21, 2021/9:42 pm IST

अहमदाबाद, 21 सितंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय रेलवे को निर्देश दिया कि वह गिर अभयारण्य से होकर जाने वाली रेल की पटरी की प्रस्तावित ‘ब्रॉड-गेजिंग’ और विद्युतीकरण का एशियाई शेरों और क्षेत्र के अन्य वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करे।

न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति ए पी ठाकर की खंडपीठ ने कहा कि एशियाई शेरों की रक्षा करना न केवल गुजरात सरकार का दायित्व है बल्कि अभयारण्य में कार्यरत सभी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है क्योंकि यह शेर गुजरात ही नहीं विश्व की धरोहर हैं।

पीठ ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभयारण्य से होकर जाने वाली रेलवे लाइन के प्रभाव के सभी पक्षों से संबंधित विस्तृत हलफनामा दायर किया जाए।

भाषा यश दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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