अदालत ने स्कूल को कोविड का टीका नहीं लेने वाले शिक्षक को ड्यूटी करने देने का निर्देश दिया |

अदालत ने स्कूल को कोविड का टीका नहीं लेने वाले शिक्षक को ड्यूटी करने देने का निर्देश दिया

अदालत ने स्कूल को कोविड का टीका नहीं लेने वाले शिक्षक को ड्यूटी करने देने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:39 PM IST, Published Date : September 23, 2022/10:28 pm IST

नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां के एक निजी स्कूल को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 का टीका नहीं लेने वाले शिक्षक को ड्यूटी करने की अनुमति दे। एक मेडिकल बोर्ड ने पाया था कि शिक्षक को कोविड टीके से ‘एलर्जी’ होने का खतरा है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अपने आदेश में शिक्षक से स्कूल परिसर में हमेशा मास्क पहनने और कोविड संबंधी उचित व्यवहार और दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा।

दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, उसने विशेष मामले के तौर पर कोविड टीकाकरण से छूट के शिक्षक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अदालत ने 22 सितंबर को यह आदेश दिया। अदालत ने स्कूल को निर्देश दिया कि वह 10 प्रतिशत कटौती के बाद बकाया शेष वेतन, संबंधित अवधि के लिए देय अन्य भत्ते याचिकाकर्ता को जारी करे।

एम्स द्वारा गठित पांच सदस्यीय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को ‘सामान्य लोगों की अपेक्षा कोविड -19 टीके से एलर्जी होने का अधिक जोखिम’ है। याचिकाकर्ता एक प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं और डॉक्टरों का कहना था कि अगर वह कोविड टीका लेते हैं तो उनकी तबियत और बिगड़ सकती है।

भाषा

अविनाश नरेश

नरेश

 

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