शिअद नेता मजीठिया को 31 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का न्यायालय का निर्देश

शिअद नेता मजीठिया को 31 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का न्यायालय का निर्देश

  •  
  • Publish Date - January 27, 2022 / 12:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह एक मादक पदार्थ मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होने से पहले तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इस दलील पर गौर किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि आरोपी को ”राजनीतिक प्रतिशोध” का सामना करना पड़ रहा है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव