अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 दिसंबर तक बीबीएमपी चुनाव कराने का निर्देश दिया |

अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 दिसंबर तक बीबीएमपी चुनाव कराने का निर्देश दिया

अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 दिसंबर तक बीबीएमपी चुनाव कराने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : September 30, 2022/9:54 pm IST

बेंगलुरू, 30 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिके (बीबीएमपी) के लिये राज्य सरकार द्वारा इस साल अगस्त में घोषित आरक्षण सूची को शुक्रवार को निरस्त कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह 31 दिसंबर तक नगर निकाय के चुनाव कराए।

अदालत ने निर्देश दिया कि नयी सूची 30 नवंबर से पहले तैयार की जाए।

सरकार ने तीन अगस्त को मसौदा सूची की घोषणा की थी और 16 अगस्त को इसे अधिसूचित किया था। इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

अदालत ने आंशिक रूप से याचिकाकर्ता के महादेव और अन्य की दलीलों को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिला श्रेणी के लिये आरक्षण में त्रुटि पाई। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण को सही पाया गया।

अदालत के आदेश से पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता डी चिनप्पा ने शहरी विकास विभाग के अवर सचिव एच एस शिवकुमार द्वारा तैयार एक हलफनामा सौंपा।

हलफनामे में आरक्षण सूची को सुधारने के लिये 16 सप्ताह का वक्त मांगा गया था। हालांकि, अदालत ने इसके लिये सिर्फ आठ सप्ताह का समय दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी भक्तवत्सल आयोग को आरक्षण सूची तैयार करने के लिये जरूरी आंकड़े एक महीने के भीतर मुहैया कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने इसके साथ ही याचिका का निस्तारण कर दिया। अदालत ने सितंबर 2020 में बीबीएमपी का चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

भाषा

दिलीप नरेश

नरेश

 

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