अदालत ने भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में लंदन निवासी गाबा को जमानत दी |

अदालत ने भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में लंदन निवासी गाबा को जमानत दी

अदालत ने भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में लंदन निवासी गाबा को जमानत दी

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Modified Date: February 4, 2025 / 06:42 PM IST
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Published Date: February 4, 2025 6:42 pm IST

नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मार्च, 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर कथित हमले से संबंधित एक मामले में लंदन निवासी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अनुसार 19 मार्च 2023 की घटना और 22 मार्च 2023 को हुए प्रदर्शन की घटना, जिसमें पश्चिम लंदन के हाउंस्लो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा शामिल हुए थे, एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने हालांकि 29 जनवरी को एक आदेश में कहा कि गाबा की भूमिका 22 मार्च 2023 की घटना तक ही सीमित लगती है।

एनआईए ने कहा कि दोनों घटनाओं की योजना एक ही समूह के लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य ‘‘वारिस पंजाब दे’’ और उसके नेता अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई को प्रभावित करना था।

आदेश में कहा गया है, ‘‘एनआईए 19 मार्च 2023 की घटना के साथ याचिकाकर्ता का कोई जुड़ाव स्थापित करने में असमर्थ रहा। वह न तो मौके पर मौजूद थे और न ही प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था से जुड़े थे और इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं साबित किया जा सका कि वह 19 मार्च, 2023 या 22 मार्च, 2023 को प्रदर्शन आयोजित करने की साजिश का हिस्सा थे।’’

अदालत ने कहा कि हालांकि ‘‘राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाने संबंधी’’ उनके खिलाफ एक गंभीर आरोप था लेकिन गाबा पर हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया।

अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, में ‘‘काफी लंबा समय’’ लगने की संभावना है।

अदालत ने पूछा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में ऐसे आरोपों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना कहां तक ​​उचित होगा?’’

एनआईए ने एक तस्वीर का हवाला दिया जिसमें गाबा कथित तौर पर एके 47 राइफल के साथ खड़ा है और दावा किया कि ‘‘यह उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है।’’

अदालत ने यह कहते हुए इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी के मोबाइल फोन की फोटो गैलरी में मिली तस्वीर के अलावा न तो ऐसी कोई राइफल बरामद हुई है और न ही निर्णायक रूप से यह कहा जा सकता है कि वह एके 47 राइफल थी या यह कोई नकली राइफल थी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘डीपफेक फोटोशॉप आदि के इस युग में, इस बारे में कोई निश्चितता नहीं हो सकती कि जो दिखाया गया है वह सही है। इसके अलावा, यह बहुत असामान्य बात भी नहीं है कि लोग सभी तरह की चीजों के साथ फोटो खिंचवाते हैं।’’

गाबा को नौ दिसंबर, 2023 को अटारी सीमा पर आव्रजन अधिकारियों ने तब हिरासत में लिया था, जब वह लंदन से पाकिस्तान होते हुए भारत में घुस रहा था।

बाद में गाबा को 25 अप्रैल, 2024 को कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)