अदालत ने आपराधिक धमकी मामले में प्रणव अंसल को समन जारी किया

अदालत ने आपराधिक धमकी मामले में प्रणव अंसल को समन जारी किया

  •  
  • Publish Date - April 26, 2024 / 06:28 PM IST,
    Updated On - April 26, 2024 / 06:28 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) अदालत ने रियल एस्टेट कारोबारी प्रणव अंसल को कथित आपराधिक धमकी देने, आपराधिक साजिश के तहत झूठी जानकारी और झूठे सबूत देने के मामले में समन जारी किया है।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रणव अंसल रियल एस्टेट के दिग्गज कारोबारी सुशील अंसल के बेटे हैं।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देवांशी जनमेजा ने शिकायत पर संज्ञान लिया जिसके मुताबिक प्रणव और अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता सुनील मंगल पर कंपनी में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला था और उन्हें और उनकी पत्नी को ‘गंभीर परिणाम भुगतने’ की धमकी भी दी थी।

अदालत ने शिकायत के हवाले से रेखांकित किया कि इसके बाद मंगल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना बकाया वेतन हासिल करने के लिए तीन दीवानी मुकदमे दर्ज कराए। इसके जवाब में प्रणव और अन्य ने हनुमान मंदिर और हौज खास पुलिस थाना में शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रतिस्थापित कानून हैं और मेरे विचार से इस निर्णय पर पहुंचने के लिए और विस्तृत कारण की जरूरत नहीं है कि प्रतिवादी संख्या-1 (प्रणव) के खिलाफ इस मामले में प्रक्रिया शुरू करने के पर्याप्त आधार है।’’

मजिस्ट्रेट अदालत ने 19 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, ‘‘तदानुसार, प्रतिवादी संख्या -1 को आरोपी के तौर पर समन किया जाता है और मौजूदा मामले में अदालत के संबंधित कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि वह आरोपी को अगली सुनवाई (31 जुलाई को) के लिए समन जारी करे।’’

भाषा धीरज नरेश

नरेश