मंत्री की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई टाली |

मंत्री की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई टाली

मंत्री की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई टाली

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : September 14, 2021/7:40 pm IST

बीड, 14 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली और वर्तमान में आपराधिक आरोपों में जेल में बंद करुणा शर्मा की जमानत याचिका पर एक सत्र अदालत ने मंगलवार को सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टाल दी।

बीड जिले के अंबाजोगई तहसील की सत्र अदालत ने मामले के जांच अधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज पेश करने में विफल रहने और शिकायतकर्ता के अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी।

शर्मा को पांच सितंबर को बीड जिले के परली में एक पुरुष पर हमला करने और एक महिला पर जातिसूचक गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उसने घोषणा की थी कि वह कुछ खुलासा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसकी कार से एक रिवॉल्वर जब्त करने का भी दावा किया है।

शर्मा को छह सितंबर को अंबाजोगई सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उसने जमानत के लिए अर्जी दी।

लोक अभियोजक अशोक कुलकर्णी ने कहा कि शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होनी थी। हालांकि, मामले के जांच अधिकारी संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके और शिकायतकर्ता भी अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे। सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी।

भाषा कृष्ण अनूप

अनूप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)