अदालत ने दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द किया

अदालत ने दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द किया

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  • Publish Date - May 19, 2022 / 03:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है ,लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती।

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

भाषा यश पवनेश

पवनेश