ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सुजीत बोस की याचिका पर तत्काल सुनवाई से अदालत का इनकार
ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सुजीत बोस की याचिका पर तत्काल सुनवाई से अदालत का इनकार
कोलकाता, आठ जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गिरफ्तारी आदेश को चुनौती दी गई थी।
ईडी ने नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में कथित धनशोधन की जांच के सिलसिले में 11 मई को बोस को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कहा कि गिरफ्तारी आदेश को निरस्त करने संबंधी याचिकाओं को अत्यावश्यक मामला नहीं माना जा सकता, इसलिए इनकी सुनवाई सूची के अनुसार की जाएगी।
बोस के वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य में नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई के आरोप-पत्र में पूर्व मंत्री का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं है।
न्यायमूर्ति राव ने कहा कि इस मामले की सुनवाई क्रम संख्या के अनुसार की जाएगी।
भाषा सुरभि सुरेश
सुरेश

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